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मुट्टिल पेड़ों की कटाई मामले में ऑगस्टीन भाइयों को झटका
केरल उच्च न्यायालय ने छोट्टनिक्कर कोर्ट की कार्यवाही को रोकने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश सी.एस. दिवस ने 22 सितंबर से मामले की सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
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केरल उच्च न्यायालय ने मुट्टिल पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले में ऑगस्टीन भाइयों को कानूनी झटका दिया है। न्यायमूर्ति सी.एस. दिवस ने भाइयों की ओर से छोट्टनिक्कर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही कार्यवाही को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायालय का आदेश पूर्वोत्तर केरल के इस विवादास्पद वृक्षों की कटाई कांड में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। न्यायमूर्ति दिवस ने छोट्टनिक्कर अदालत को निर्देश दिया है कि वह 22 सितंबर से मामले की सुनवाई शुरू करे।
अदालत ने छोट्टनिक्कर मजिस्ट्रेट कोर्ट को छह महीने में इस मामले का निस्तारण करने के लिए भी कहा है। इस अवधि के भीतर मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।
यह फैसला ऑगस्टीन भाइयों की कानूनी लड़ाई को एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान करता है, जहां कम्युन अदालत अब पूरी तरह से मामले को देख सकती है और अपना निर्णय दे सकती है।