Politics · India Bureau
नट्टिका टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली रोकने की अस्थायी रोक मांग खारिज
केरल उच्च न्यायालय ने नट्टिका फीस प्लाजा पर टोल संग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में अस्थायी रोक देने से इनकार कर दिया है। पूर्व सांसद टी.एन. प्रथापन द्वारा दायर की गई याचिका पर अदालत ने अपने पिछले आदेश को दोहराया है।
LSN India ·

केरल उच्च न्यायालय ने नट्टिका फीस प्लाजा पर टोल शुल्क वसूली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में अस्थायी रोक (स्टे) देने से इनकार कर दिया है। पूर्व सांसद टी.एन. प्रथापन द्वारा दायर की गई इस याचिका में अदालत ने अपने पूर्ववर्ती आदेश को पुष्ट किया है।
कोचीन बंदरगाह के पास स्थित नट्टिका टोल प्लाजा पर होने वाली टोल वसूली को लेकर विभिन्न पक्षों ने समय-समय पर कानूनी चुनौतियां दी हैं। प्रथापन की याचिका में इसी मुद्दे को केंद्रित करते हुए टोल संग्रहण पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
न्यायालय का यह फैसला इस मामले में पहले से चली आ रही कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मुख्य याचिका की सुनवाई तक टोल वसूली में किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी।
यह निर्णय परिवहन और अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर न्यायालय के रुख को दर्शाता है। केरल सरकार और बंदरगाह प्राधिकरण इस टोल प्लाजा के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं और इस संबंध में सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त हैं।