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केरल का नाम बदलने के बाद भी हाईकोर्ट का नाम यथावत रहेगा
केरल के नाम में बदलाव के बावजूद उच्च न्यायालय का आधिकारिक नाम 'High Court of Kerala' ही बना रहेगा। यह नाम 1958 के केरल हाईकोर्ट अधिनियम में निहित है।
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केरल राज्य के नाम बदलकर 'केरलम' करने का निर्णय भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन इससे राज्य के उच्च न्यायालय के नाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यायालय का आधिकारिक नाम 'High Court of Kerala' यानी 'केरल उच्च न्यायालय' ही रहेगा।
यह नाम केरल हाईकोर्ट अधिनियम 1958 में निहित है, जो न्यायालय की स्थापना का आधार है। संवैधानिक और कानूनी दस्तावेजों में दर्ज इस अधिनियम को बदलने के लिए विशेष कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।
राज्य के नाम में परिवर्तन के बावजूद, ऐतिहासिक महत्व और कानूनी निरंतरता को बनाए रखते हुए हाईकोर्ट का नाम अपरिवर्तित रहेगा। इस तरह की स्थिति अन्य भारतीय राज्यों में भी देखी जाती है, जहां संवैधानिक संस्थाओं के नाम संबंधित अधिनियमों में दर्ज होते हैं।