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वन्यजीव हमलों में नुकसान के लिए राज्य को मुआवजा देना होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जंगली जानवरों के हमलों में हुई चोट या नुकसान के लिए राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। यह फैसला नागरिकों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

LSN India · 31 August 2026

वन्यजीव हमलों में नुकसान के लिए राज्य को मुआवजा देना होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि राज्य सरकार वन्यजीव हमलों में आने वाली व्यक्तिगत चोटों या संपत्ति को नुकसान के लिए जिम्मेदार है। अदालत का यह निर्णय उन नागरिकों के हितों की रक्षा करता है जो जंगली जानवरों के हमलों का शिकार होते हैं।

न्यायालय ने माना है कि जहां राज्य को वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन का दायित्व दिया गया है, वहीं इन जानवरों के कारण होने वाली क्षति के लिए भी जवाबदेही राज्य की है। इस तरह की घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए।

यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत के वन क्षेत्रों के पास रहते हैं। वन्यजीव हमले दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जहां नियमित रूप से जानवरों के साथ मानव संघर्ष की घटनाएं होती हैं।

केरल हाईकोर्ट का यह निर्णय राज्य सरकारों को वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को अधिक गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही, यह फैसला भविष्य में इसी तरह के मामलों में न्यायिक रुख को भी स्थापित करता है।