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काजू आयात घोटाले में केरल हाईकोर्ट ने मांगी स्पष्टता
केरल हाईकोर्ट ने विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करे कि आरोपी को अभियोजन अनुमति आदेश कैसे मिला। आरोपी आर. चंद्रशेखरन ने 2 जुलाई को प्रेस कांफ्रेंस में सरकारी आदेश प्रस्तुत किया था।
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काजू आयात से संबंधित घोटाले में केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आरोपी आर. चंद्रशेखरन को अभियोजन अनुमति का आदेश कैसे और किन परिस्थितियों में मिला।
घटना का सीधा संबंध सीबीआई की जांच से है। चंद्रशेखरन ने 2 जुलाई को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में अभियोजन अनुमति संबंधी सरकारी आदेश सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। इस कदम ने विभिन्न सवालों को जन्म दिया है।
हाईकोर्ट का यह निर्देश मामले की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय न्याय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर चिंतित दिख रहा है।
विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो को इस संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट का यह कदम न्यायिक निरीक्षण को मजबूत करने का संकेत है।