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SNDP मामले में केरल हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर विचार करने के आदेश का पालन न करने पर न्यायमूर्ति ने नोटिस जारी किया। अदालत ने देरी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
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केरल उच्च न्यायालय ने एसएनडीपी माइक्रोफाइनेंस मामले में एक अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी देने में हुई देरी पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया है। न्यायमूर्ति ए. बधारुद्दीन की अदालत ने यह नोटिस जारी करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने न्यायालय के पूर्व निर्देशों का पालन नहीं किया है।
न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में कहा कि विभाग को अभियोजन की मंजूरी पर विचार करने के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए था। कोर्ट की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई न किए जाने को गंभीरता से लिया गया है।
हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को अगली सुनवाई तक में प्रकरण की स्थिति विस्तार से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आगामी सुनवाई में सभी संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होना होगा ताकि विभाग के साथ प्रत्यक्ष संवाद संभव हो सके।
यह मामला सरकारी विभागों द्वारा न्यायिक निर्देशों के पालन में होने वाली देरी की एक बार फिर याद दिलाता है। अदालत का यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया में बाधा न बने।