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मुथांगा हिंसा: केरल हाईकोर्ट ने गीतानंदन समेत चारों की सजा स्थगित की
केरल उच्च न्यायालय ने मुथांगा घटना में दोषी चार व्यक्तियों की पांच वर्ष की कड़ी कैद की सजा को स्थगित कर दिया है। अदालत ने सभी चारों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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केरल उच्च न्यायालय ने मुथांगा हिंसा प्रकरण में गीतानंदन और तीन अन्य व्यक्तियों की सजा को स्थगित कर दिया है। ये चारों एक वरिष्ठ नागरिक पुलिस अधिकारी पर हमले और एक वन क्षेत्र अधिकारी के अपहरण के प्रयास में दोषी पाए गए थे।
ट्रायल कोर्ट ने इन चारों को पांच वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी और प्रत्येक को ₹36,000 का जुर्माना लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने इस सजा को निलंबित करते हुए सभी चारों को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मुथांगा घटना राज्य में सांप्रदायिक तनाव का एक संवेदनशील प्रकरण रही है। अदालत का यह निर्णय कानूनी मामलों में एक महत्वपूर्ण विकास है और इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं।