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केरल हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस महानिदेशक की चार साल की सजा स्थगित की

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व पुलिस महानिदेशक टोमिन जे थचनकरी को विजिलेंस कोर्ट द्वारा दी गई चार साल की कारावास की सजा को स्थगित कर दिया है। यह फैसला अनुपातहीन संपत्ति केस से जुड़ा है।

LSN India · 15 October 2026

केरल हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस महानिदेशक की चार साल की सजा स्थगित की

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व पुलिस महानिदेशक टोमिन जे थचनकरी की सजा को स्थगित कर दिया है। विजिलेंस कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई चार वर्ष की कारावास की सजा अब निलंबित कर दी गई है। यह मामला अनुपातहीन संपत्ति बढ़ोतरी से संबंधित है।

पूर्व डीजीपी को विजिलेंस कोर्ट द्वारा भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 और 13 (1) डी के तहत दोषी पाया गया था। उन पर अपनी वैध आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप था।

हाईकोर्ट का यह निर्णय थचनकरी की अपील के बाद आया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अदालत द्वारा सजा स्थगित किए जाने से पहली चरण की अपील प्रक्रिया के दौरान उन्हें काफी राहत मिल गई है।

यह मामला कई वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया में था। पूर्व डीजीपी ने न्यायालय में अपनी बेगुनाही का दावा किया था और विरोध किया था कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।