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केरल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अदालत अवमानना की चेतावनी दी
जिला न्यायालय में लिपिक पदों के सृजन को लेकर केरल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव बिस्वनाथ सिन्हा को अदालत अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी है। कोर्ट के निर्देश का पालन न करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।
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केरल उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव बिस्वनाथ सिन्हा को अदालत अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दे दी है। यह चेतावनी जिला न्यायपालिका में आवश्यक लिपिक पदों के सृजन और स्वीकृति संबंधी अदालत के निर्देश का पालन न करने के संदर्भ में दी गई है।
केरल सिविल ज्यूडिशियल स्टाफ संगठन ने इस मामले में एक याचिका दायर की थी। संगठन ने मुख्य सचिव के विरुद्ध अदालत अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी क्योंकि उन्होंने जिला न्यायालय में आवश्यक क्लेरिकल पदों के सृजन के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।
हाईकोर्ट का मानना है कि मुख्य सचिव द्वारा अदालत के निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो अदालत अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी।
यह मामला जिला न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी की एक बड़ी समस्या को उजागर करता है। न्यायिक प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त प्रशासनिक कर्मचारियों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है।