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केरल उच्च न्यायालय ने एमबीएस परीक्षा में चार प्रयासों की सीमा बरकरार रखी
केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को मेडिकल परीक्षा में चार प्रयास सीमा को वैध ठहराया। न्यायालय ने कहा कि यह सीमा नियमित और पूरक दोनों परीक्षाओं पर लागू होगी।
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केरल उच्च न्यायालय ने एमबीएस परीक्षा में चार प्रयासों की सीमा को कानूनी रूप से मान्य माना है। न्यायालय के अनुसार, शैक्षणिक निकायों द्वारा बनाए गए नियमों को आसानी से न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मेडिकल शिक्षा और छात्रों की योग्यता सीधे जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी है। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में नियामक निकायों के निर्णयों का सम्मान करना आवश्यक है।
चार प्रयास सीमा नियमित परीक्षाओं के साथ-साथ पूरक परीक्षाओं पर भी समान रूप से लागू होगी। न्यायालय का यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यह निर्णय केरल में मेडिकल प्रवेश परीक्षा और संबंधित नियमों के बारे में उठाए गए कानूनी सवालों का जवाब देता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना और सार्वजनिक हित सुरक्षा न्यायपालिका का प्राथमिकता क्षेत्र नहीं होना चाहिए।