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केरल हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड पुनर्गठन पर रोक नहीं लगाई
केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वक्फ बोर्ड को पुनः गठित करने के आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने माना कि सरकार के पास पिछले बोर्ड की नियुक्तियों को रद्द करने का अधिकार है।
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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व बोर्ड अध्यक्ष के.एस. हमजा द्वारा दायर इस याचिका में सरकारी आदेश को अदालत के एक पिछले आदेश के खिलाफ बताया गया था। हमजा का तर्क था कि सरकार का निर्णय बोर्ड में रिक्त पदों को भरने संबंधी उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देश का उल्लंघन करता है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार को पिछले वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों को रद्द करने और बोर्ड का पुनर्गठन करने का अधिकार है। न्यायालय के अनुसार, सरकार के इस कदम में कानूनी खामी नहीं पाई गई है।
यह फैसला वक्फ बोर्ड की प्रशासनिक संरचना संबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अदालत का यह निर्णय सरकार को अपनी प्रशासनिक नीतियां लागू करने की स्वतंत्रता देता है, साथ ही उसके दायरे और सीमाओं को भी परिभाषित करता है।