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अलप्पुझा हत्या मामले में केरल HC ने याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि बोर्ड द्वारा लगाई गई 13 शर्तें तीनों बालकों की सामाजिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं।

LSN India · 15 September 2026

अलप्पुझा हत्या मामले में केरल HC ने याचिका खारिज की

अलप्पुझा में एक हत्या मामले से संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को लेकर केरल उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें तीन बालकों (सीसीएल) को साक्ष्य संग्रह के लिए सुरक्षित ढंग से घुमाने की अनुमति दी गई थी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा लगाई गई 13 शर्तें इन बालकों की सामाजिक प्रतिष्ठा की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी हैं। ये शर्तें बालकों की गरिमा बनाए रखने और उन्हें सामाजिक कलंक से बचाने के लिए तैयार की गई हैं।

किशोर न्याय बोर्ड का यह आदेश साक्ष्य जमा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक माना गया है। न्यायालय ने विचार किया कि लगाई गई शर्तें अपराध की जांच में सहायता करने के साथ-साथ सभी पक्षों के अधिकारों को संतुलित करती हैं।

यह निर्णय किशोर न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है, जहां अदालतें बालकों की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया दोनों को समान महत्व देते हुए निर्णय लेती हैं। केस की जांच अब बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत आगे बढ़ेगी।