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केरल उच्च न्यायालय ने बॉडीबिल्डर की याचिका खारिज की
न्यायालय ने कहा कि राज्य ने नियुक्ति आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। इसलिए याचिकाकर्ता की अनुमति नहीं दी जा सकती।
LSN India ·

केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने बॉडीबिल्डर शिनु चोव्वा की याचिका को खारिज कर दिया है। शिनु चोव्वा ने पुलिस महानिरीक्षक (केएटी) के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी पुलिस निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति से पहले बेसिक प्रशिक्षण में रोक लगाई थी।
न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति एस. मुरली कृष्ण की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि केरल राज्य ने पहले से ही शिनु चोव्वा की नियुक्ति आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है।
अदालत ने माना कि चूंकि राज्य स्वयं इस मामले पर फिर से विचार कर रहा है, इसलिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। बेंच ने कहा कि राज्य के निर्णय की प्रक्रिया को अपना काम करने दिया जाना चाहिए।
यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मामले में आया है जो पुलिस नियुक्ति प्रक्रिया और प्रशिक्षण आवश्यकताओं से संबंधित है। अदालत का यह कदम इंगित करता है कि कार्यकारी प्राधिकार को अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा।