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केरल में महिला यात्री को निकाले जाने पर रेलवे को 2 लाख का मुआवजा
केरल के राज्य मानवाधिकार आयोग ने केरल रेलवे को एक महिला यात्री को ट्रेन से गैरकानूनी तरीके से निकाले जाने के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला यात्री के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर दर्ज शिकायत के बाद आया है।
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केरल के राज्य मानवाधिकार आयोग ने रेलवे विभाग के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि एक महिला यात्री को ट्रेन से निकाले जाने की घटना मानवाधिकारों का उल्लंघन थी। आयोग ने इस घटना के लिए रेलवे प्रशासन को दो लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
आयोग के अनुसार, महिला यात्री को बिना उचित कारण और प्रक्रिया के ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। यह कार्रवाई यात्री के गरिमा और मानवाधिकारों के विरुद्ध थी। आयोग ने माना कि रेलवे कर्मचारियों का यह कार्य अनुचित और असंवैधानिक था।
इस फैसले में आयोग ने रेलवे विभाग को निर्देश दिया है कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपने कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करे। साथ ही, आयोग ने यात्रियों के साथ अधिक सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन को कई सुझाव भी दिए हैं।
यह निर्णय यात्रियों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और रेलवे विभाग के लिए एक मजबूत संदेश भेजता है कि वह अपने कर्मचारियों के कार्यों के प्रति जिम्मेदार है।