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केरल में सूचना आयोग ने RTI मामले में सर्वे निदेशक को एक लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया
केरल के 82 वर्षीय व्यक्ति को राज्य सूचना आयोग ने एक लाख रुपये का मुआवजा दिलाया है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी मांगने पर सार्वजनिक सूचना अधिकारी द्वारा गलत और भ्रामक जवाब दिए जाने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
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केरल के राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वे और भूमि रिकॉर्ड विभाग के निदेशक को आरटीआई आवेदन में दी गई गलत सूचना के लिए एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
82 वर्षीय आवेदक ने अपनी संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन किया था। हालांकि, सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने आवेदन के जवाब में ऐसी सूचना दी जो न केवल गलत थी, बल्कि भ्रामक भी साबित हुई।
आयोग की जांच के दौरान पता चला कि पीआईओ द्वारा दी गई जानकारी आवेदक के प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं देती थी। इस कार्रवाई से सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, जिसमें सार्वजनिक सूचना अधिकारियों से सही और पारदर्शी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।
यह निर्णय सूचना का अधिकार कानून के कार्यान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सूचना आयोग का आदेश सार्वजनिक अधिकारियों को नागरिकों की सूचना संबंधी मांगों के प्रति अधिक जिम्मेदार होने का संदेश देता है।