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केरल लोक सेवा आयोग ने उच्च न्यायालय में दायर की अपील
केरल लोक सेवा आयोग ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए अपने खिलाफ दर्ज मामले और अभियोजन स्वीकृति आदेश को चुनौती दी है। विवाद राज्य योजना बोर्ड के मुख्य (उद्योग और बुनियादी ढांचा विभाग) की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
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केरल लोक सेवा आयोग ने अपने सदस्यों और कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए राज्य उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। आयोग ने अभियोजन स्वीकृति देने वाले आदेश को भी चुनौती दी है जो हाल ही में जारी किया गया था। यह कदम उच्च स्तर के संवेदनशील मामले में एक महत्वपूर्ण विकास है।
विवाद की जड़ केरल राज्य योजना बोर्ड के मुख्य (उद्योग और बुनियादी ढांचा विभाग) पद की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ी है। आयोग का आरोप है कि इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया में त्रुटियां हैं और उसे अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
अदालत में दायर अपील में आयोग ने तर्क दिया है कि सदस्यों और कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं। आयोग ने कहा है कि सभी कार्रवाइयां संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप की गई थीं।
यह मामला राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं और भर्ती नियमों की जांच के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उच्च न्यायालय के निर्णय से न केवल इस विशेष मामले बल्कि भविष्य की नियुक्ति प्रक्रियाओं को भी प्रभावित होने की संभावना है।