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केरल PSC परीक्षा घोटाले में अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप
केरल लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में अपराध शाखा ने आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मछली पालन विस्तार अधिकारी के पद के लिए मेरिट सूची में हेराफेरी कर CPI(M) से संबंधित उम्मीदवारों को तरजीह देने का आरोप लगाया गया है।
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केरल लोक सेवा आयोग (PSC) की परीक्षा धोखाधड़ी मामले में अब तक का सबसे गंभीर कदम उठाया गया है। अपराध शाखा ने आयोग के अध्यक्ष समेत कई सदस्यों के खिलाफ आपराधिक विश्वासभंग और संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप में FIR दर्ज की है।
जांच में पाया गया है कि आयोग के अधिकारियों ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मछली पालन विस्तार अधिकारी के पद के लिए मेरिट सूची में अनुचित हेराफेरी की। इसके जरिए CPI(M) के साथ संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को अनुचित लाभ दिया गया और योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया।
अपराध शाखा का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक पक्षपात के तहत की गई थी, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को नुकसान पहुंचा। PSC द्वारा दी गई संवैधानिक जिम्मेदारी का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित किया गया।
यह मामला सार्वजनिक सेवा चयन प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता के मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आयोग के अधिकारियों के इस आचरण से सरकारी नियुक्तियों में भरोसे को गंभीर नुकसान पहुंचा है।