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केरल में मंदिर के शोर प्रदूषण पर मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई
मलप्पुरम जिले में एक मंदिर से होने वाले अत्यधिक शोर के विरुद्ध दर्ज शिकायत पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पुलिस को शोर नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।
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केरल के मलप्पुरम जिले में शोर प्रदूषण से जुड़ी एक शिकायत के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने हस्तक्षेप किया है। स्थानीय निवासी की याचिका के बाद आयोग ने मामले में सुनवाई की और स्थिति पर गौर किया।
आयोग ने अपने आदेश में पुलिस प्रशासन को मंदिर से उत्पन्न होने वाले अनुमत स्तर से अधिक शोर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही, शोर प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।
यह कदम पर्यावरण संरक्षण और जनता के जीवन की गुणवत्ता से जुड़े मानदंडों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। शोर प्रदूषण की समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आम होती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं।
इस मामले में पुलिस विभाग को आयोग के निर्देशों के अनुरूप तुरंत कार्रवाई करने की अपेक्षा की जा रही है। आयोग के इस निर्णय से शोर प्रदूषण नियंत्रण में सख्ती बरतने का संदेश भी जाता है।