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राष्ट्रीय राजमार्ग नियमों में छूट के लिए केरल की याचिका
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के केंद्रीय अक्ष से 40 मीटर के भीतर आवासीय और 75 मीटर के भीतर वाणिज्यिक निर्माण पर लगाई गई प्रतिबंध को लेकर केरल सरकार राहत की मांग कर रही है।
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सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के कड़े प्रावधानों से जूझ रहे केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट निर्माण गतिविधियों में छूट देने की अपील की है। न्यायालय के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के केंद्रीय अक्ष से 40 मीटर की दूरी के भीतर आवासीय भवनों का निर्माण प्रतिबंधित है, जबकि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए यह दूरी 75 मीटर निर्धारित की गई है।
केरल सरकार का मानना है कि ये सख्त मापदंड राज्य में शहरी विकास और आवास निर्माण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण बाधा बन गए हैं। सीमित भू-क्षेत्र और जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में इस प्रकार के प्रतिबंध विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं।
राज्य प्रशासन का तर्क है कि उपयुक्त सुरक्षा उपायों और आधुनिक निर्माण मानकों के साथ इन दूरियों में कुछ राहत दी जा सकती है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय से संशोधित दिशा-निर्देशों पर विचार करने का आग्रह कर रही है ताकि विकास परियोजनाओं में लचीलापन आ सके।
इस मुद्दे पर केरल सरकार की औपचारिक याचिका न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण के रूप में कार्य करेगी, जहां सार्वजनिक हित और विकास आवश्यकताओं के बीच संतुलन खोजा जाएगा।