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केरल में 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब परोसने पर कड़ी कार्रवाई
केरल सरकार बारों और शराब की दुकानों पर कड़ी निगरानी बढ़ाने जा रही है। नाबालिग और 23 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने वाली दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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केरल सरकार ने शराब परोसने के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। अब बारों और शराब विक्रय केंद्रों पर निरीक्षण बढ़ाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 23 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को मादक पेय परोसे नहीं जा रहे हैं।
राज्य के मद्यनिषेध विभाग और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो आयु सीमा का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे।
यह कदम युवाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार का लक्ष्य शराब के दुरुपयोग को रोकना और किशोरावस्था तथा प्रारंभिक वयस्कता में नशीली चीजों के सेवन को कम करना है।