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खानापुर के बिष्टादेवी मेले में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया
खानापुर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध बिष्टादेवी मेले में पशु बलि देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय पशु कल्याण संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए लिया गया है।
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खानापुर में बिष्टादेवी मेले में पशु बलि को प्रतिबंधित करने का निर्णय स्थानीय प्रशासन द्वारा घोषित किया गया है। यह कदम पशु संरक्षण कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और मेले में धार्मिक परंपराओं को नैतिक तरीकों से मनाने के लिए उठाया गया है। प्रतिबंध के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पशु की बलि देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि यह निर्णय भारतीय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत लिया गया है। मेले का आयोजन करने वाले समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भक्तों को पशु बलि के विकल्प के बारे में अवगत कराएं। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मेले में सभी धार्मिक गतिविधियां कानूनी दायरे के भीतर संपन्न हों।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य पशु कल्याण को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखना है। स्थानीय समुदाय से अपेक्षा की जाती है कि वे इस निर्णय का पालन करें और मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करें। प्रशासन द्वारा प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।