LSN News › India

Politics · India Bureau

कोलकाता कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को विवादास्पद पोस्ट हटाने का आदेश दिया

अलीपुर कोर्ट ने AITC सांसद महुआ मोइत्रा को अपने X खाते से 3 और 6 अक्टूबर की पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। मोइत्रा को आदेश मिलने के 24 घंटे के भीतर ये पोस्ट डिलीट करनी होंगी।

LSN India · 15 October 2026

कोलकाता कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को विवादास्पद पोस्ट हटाने का आदेश दिया

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की थीं, उन्हें हटाने का आदेश अलीपुर कोर्ट ने जारी किया है। न्यायालय ने निर्धारित किया है कि सांसद को 24 घंटे की अवधि में इन पोस्ट्स को अपने X (पूर्व में ट्विटर) खाते से डिलीट करना होगा।

विवादास्पद पोस्ट 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को साझा की गई थीं। इन पोस्ट्स में मुख्य सचिव के विरुद्ध कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की मांग उठी थी। AITC नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध मोइत्रा की आलोचनात्मक रुख को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया था।

कोर्ट का यह आदेश सोशल मीडिया पर सार्वजनिक बयानों की सीमाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन न होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।