Politics · India Bureau
कोप्पल कोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए दिया आजीवन कारावास
कर्नाटक के कोप्पल जिले की अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को अपराध के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।
LSN India ·

कोप्पल जिले की एक अदालत ने सोमवार को पत्नी की हत्या के मामले में एक आरोपी को कठोर दंड दिया है। न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ दो लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
हत्या के संबंध में दायर की गई याचिका के बाद अदालत में मामले की विस्तृत सुनवाई की गई। जांच एजेंसियों द्वारा एकत्र साक्ष्यों और गवाहों की गवाहियों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
कर्नाटक पुलिस के अनुसार, इस मामले में पूरी तरह तहकीकात की गई थी और सभी साक्ष्य एकत्र किए गए थे। अदालत के इस निर्णय को न्याय की जीत माना जा रहा है और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में कठोर रवैया अपनाने का संकेत माना जा रहा है।