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लद्दाख को मिलेगी हाई कोर्ट की खंडपीठ, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने के लिए एक विनियमन जारी किया है। इस कदम से दूरदराज के क्षेत्र के लोगों को उच्च न्यायिक सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 27 अगस्त को 'द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख (सिटिंग ऑफ द बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन लद्दाख) रेगुलेशन, 2026' नामक विनियमन को मंजूरी दी। यह अधिसूचना उसी दिन भारत के राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित की गई।
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस विनियमन का उद्देश्य लद्दाख में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करना और संबंधित मामलों को संभालना है। यह निर्णय लद्दाख के लोगों की दीर्घकालीन मांग को पूरा करता है जिन्होंने भौगोलिक रूप से दूरदराज क्षेत्र में उच्च न्यायिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच की मांग की थी।
लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस अधिसूचना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह विनियमन संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय के मात्र सात दिन बाद जारी किया गया, जो इस परियोजना को लेकर सरकार की तीव्र कार्रवाई को दर्शाता है।
यह कदम लद्दाख के न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्र के नागरिकों को न्याय प्रणाली के करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।