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हाई-स्पीड रेल के लिए जमीन अधिग्रहण बिना नोटिस के गैरकानूनी: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु और हैदराबाद-पुणे हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए अभी तक राज्य सरकारों को कोई अधिग्रहण नोटिस नहीं भेजा गया है।
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केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जमीन का अधिग्रहण करने से पहले संबंधित राज्य सरकारों को आधिकारिक नोटिस भेजना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के बिना किया गया कोई भी अधिग्रहण कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा।
मंत्री के अनुसार, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु और हैदराबाद-पुणे मार्गों के लिए अभी तक किसी भी राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण के संबंध में कोई औपचारिक अनुरोध या नोटिस नहीं भेजा गया है। ये तीनों परियोजनाएं अभी अलाइनमेंट स्टडी के चरण में हैं।
रेड्डी ने बताया कि ये रेल कॉरिडोर परियोजनाएं अपने प्रारंभिक अध्ययन चरण में हैं और जमीन के संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले तकनीकी और सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जाना आवश्यक है।
केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा और संबंधित राज्य सरकारों के साथ पूर्ण समन्वय में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना उचित अधिसूचना के कोई भी भूमि अधिग्रहण कार्रवाई कानूनन मान्य नहीं होगी।