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लोकसभा सचिवालय ने 20 विद्रोही TMC सांसदों को भेजे नोटिस
लोकसभा सचिवालय ने 20 ट्राइनामूल कांग्रेस सांसदों को अयोग्यता संबंधी याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए हैं। TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने इन सांसदों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की मांग की है।
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लोकसभा सचिवालय ने 20 विद्रोही ट्राइनामूल कांग्रेस सांसदों को 25 अगस्त को नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों में TMC नेता अभिषेक बनर्जे की याचिका की प्रति भेजी गई है, जिसमें इन सांसदों के खिलाफ राष्ट्रीय जनता पार्टी इंडिया (NCPI) में शामिल होने के कारण दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की मांग की गई है। बनर्जे की मूल याचिका 18 जून को दायर की गई थी। सचिवालय ने इन सांसदों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर याचिका पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने को कहा है।
यह विकास सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिषेक बनर्जे की याचिका सुनने के लिए सहमति दिए जाने के एक दिन बाद सामने आया है। बनर्जे ने अयोग्यता की कार्यवाही में होने वाली देरी को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची तथा वी. मोहना की खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया है।
दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की कार्यवाही 1985 के सदस्यों के लिए अयोग्यता संबंधी नियमों के नियम 6 के अंतर्गत की जा रही है। लोकसभा सचिवालय सभी पक्षों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्णय के लिए अयोग्यता पेटीशन को आगे भेजेगा।