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ट्विशा शर्मा मामले में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने 26 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा मामले में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने बुधवार को अपना आदेश जारी किया।
न्यायालय ने 26 अक्टूबर को दोनों पक्षों की तरफ से तर्क सुने थे और फैसले के लिए समय लिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति निरंकारी ने आवेदन को खारिज करने का निर्णय लिया।
पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह मामले में अभियुक्त हैं और उन्होंने जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, न्यायालय के फैसले के साथ वह अब तक की कानूनी कार्रवाई में असफल रहे हैं।
यह मामला काफी समय से न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है। आने वाले दिनों में इससे जुड़ी अन्य कानूनी कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।