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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने IPS कैडर समीक्षा के खिलाफ याचिका खारिज की
मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। संघ ने अनिवार्य कैडर समीक्षा में लंबे समय से देरी की शिकायत की थी।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन की एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश को चुनौती दी जा रही थी। न्यायालय का यह निर्णय IPS अधिकारियों के लिए अनिवार्य कैडर समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित है।
पुलिस एसोसिएशन ने CAT में अपनी शिकायत दर्ज की थी कि अनिवार्य कैडर समीक्षा को नियमित रूप से स्थगित किया जा रहा है। इस कारण IPS अधिकारियों को अपने करियर के विकास और कार्यक्षेत्र संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
CAT द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में की गई अपील में एसोसिएशन ने तर्क दिया था कि कैडर समीक्षा प्रक्रिया में की जा रही देरी अधिकारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। हालांकि, न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए मौजूदा आदेश को बरकरार रखा है।
यह निर्णय IPS कैडर के प्रशासनिक संचालन से जुड़े विवादास्पद मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण सीमांकन निर्धारित करता है। अधिकारियों के लिए अब कानूनी रास्तों के अन्य विकल्प तलाशने की आवश्यकता होगी।