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लाड़ली बहना योजना पर HC का नोटिस, MP सरकार को चार हफ्ते का समय
मध्य प्रदेश की प्रमुख लाड़ली बहना योजना को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को योजना की व्यावहारिकता और वित्तीय प्रभाव संबंधी विस्तृत जानकारी मांगी है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश की लाड़ली बहना योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में योजना की सार्थकता पर सवाल उठाते हुए सरकारी कोष पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव की जांच की मांग की गई है।
कोर्ट ने राज्य प्रशासन को चार सप्ताह की अवधि में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, सरकार को योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या, किए गए भुगतान का विवरण और संबंधित सभी प्रशासनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे।
यह याचिका महिला कल्याण से संबंधित इस महत्वाकांक्षी योजना के संचालन और इसके दीर्घकालीन वित्तीय प्रभावों की न्यायिक समीक्षा की मांग करती है। प्रदेश सरकार को अब कोर्ट के समक्ष योजना की आर्थिक स्थिति और प्रभावशीलता के संबंध में तकनीकी और वित्तीय साक्ष्य पेश करने होंगे।
आने वाले सप्ताहों में सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा। यह मामला राज्य के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की संवैधानिकता और व्यावहारिकता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को केंद्रित करता है।