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तमिलनाडु के डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस योजना पर हाईकोर्ट का फैसला
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रोल आउट योजना को तुरंत रोकने से इनकार कर दिया है। प्रमुख न्यायाधीश और सहकर्मी न्यायाधीश ने सरकार को विस्तृत जवाबी हलफनामे दाखिल करने का समय दिया है।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की व्यवस्था को लागू करने की योजना को तत्काल रोकने से मना कर दिया है। प्रमुख न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने राज्य के महाधिवक्ता विजय नारायण के अनुरोध पर सहमति जताई है।
महाधिवक्ता ने अदालत से सरकार को विस्तृत जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय देने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सरकार को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने की सुविधा प्रदान की है।
डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी प्रणाली को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी। यह डिजिटलीकरण की पहल यातायात प्रशासन को आधुनिकीकृत करने का लक्ष्य रखती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर कानूनी सवाल उठाए गए थे।
अदालत आने वाली सुनवाई में सरकार की विस्तृत व्याख्या और तकनीकी विवरण सुनने के बाद निर्णय लेगी। इस बीच, राज्य सरकार योजना से संबंधित सभी आवश्यक कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है।