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मद्रास हाईकोर्ट ने RSS को अक्टूबर 25 और नवंबर 1 को मार्च की अनुमति दी
मद्रास हाईकोर्ट ने RSS को तमिलनाडु में 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को रैली मार्च आयोजित करने की अनुमति दी है। अदालत ने पुलिस की बार-बार आवेदन खारिज करने पर आलोचना की है, भले ही ये कारण पहले से ही न्यायिक रूप से खारिज किए जा चुके हों।
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मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को तमिलनाडु में निर्धारित तारीखों पर रैली मार्च करने का अधिकार दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार, संगठन 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को इन सार्वजनिक मार्चों का आयोजन कर सकता है।
न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस द्वारा आवेदनों को बार-बार अस्वीकार करने की कड़ी आलोचना की है। अदालत ने पाया कि पुलिस वही कारण दे रही थी जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया में पहले से ही खारिज कर दिया गया था। इस तरह की कार्रवाई को अदालत ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना है।
यह निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक सभा की स्वतंत्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश है। अदालत ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक या सामाजिक संगठनों को समान और न्यायसंगत व्यवहार मिलना चाहिए।
तमिलनाडु पुलिस को अब इन आदेशों का पालन करना होगा और RSS को अपने नियोजित कार्यक्रमों का आयोजन करने देना होगा, साथ ही उचित सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।