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मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नामलाई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
न्यायाधीश जी.के. इलंथिराइयन ने भाजपा नेता अन्नामलाई द्वारा मुथुरामलिंग थेवर के बारे में की गई टिप्पणियों से संबंधित मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अन्नामलाई ने 1956 की एक ऐतिहासिक घटना का हवाला देते हुए केस खारिज करने की मांग की है।
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मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद न्यायाधीश जी.के. इलंथिराइयन ने भाजपा नेता के. अन्नामलाई की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह मामला उनकी 2023 की टिप्पणियों से जुड़ा है जिसमें वह स्वतंत्रता सेनानी पासुमपोन मुथुरामलिंग थेवर के 1956 के एक कथित बयान का हवाला दे रहे थे।
अन्नामलाई का दावा है कि मुथुरामलिंग थेवर ने कहा था कि अगर नास्तिक लोग आस्तिकों का अपमान करते रहे तो मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर के लिए 'रक्त अभिषेक' किया जाएगा। इसी बयान के आधार पर अन्नामलाई ने अदालत से कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज मामला निरस्त किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने कोई तत्काल फैसला नहीं दिया। न्यायाधीश जब तक अपना विस्तृत आदेश जारी न कर दें, तब तक मामले की अगली सुनवाई निर्धारित नहीं की गई है।
यह मामला राजनीतिक टिप्पणियों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानूनी सवालों से जुड़ा है। अदालत के फैसले की तमिलनाडु की राजनीति में काफी प्रासंगिकता मानी जा रही है।