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गिरफ्तारी के कारण दो घंटे पहले बताने का आदेश मद्रास हाईकोर्ट
न्यायाधीश एन. रमेश ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि गिरफ्तारी के आधार अभियुक्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने से कम से कम दो घंटे पहले सूचित किए जाएं।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक और चेन्नई पुलिस आयुक्त को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। न्यायाधीश एन. रमेश के आदेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के सभी कारणों को उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बताया जाना अनिवार्य है। यह सूचना जारी करने का समय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति से पहले कम से कम दो घंटे का होना चाहिए। इस आदेश का उद्देश्य गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। न्यायालय का यह निर्णय पुलिस प्रक्रिया में पारदर्शिता और नागरिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायाधीश रमेश के आदेश के अनुसार, पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और गिरफ्तारी के पूर्ण विवरण के बारे में पर्याप्त समय पहले अवगत कराया जाए। यह निर्देश कानूनी न्याय प्रणाली में मानवाधिकारों की रक्षा के सिद्धांत को मजबूत करता है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अंधेरे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।