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मद्रास हाईकोर्ट ने वकील पर लगाया एक लाख का जुर्माना
चुनाव खर्च की वसूली के लिए दायर याचिका को प्रचार का प्रयास बताया। न्यायालय ने कहा कि समान मामले को एक हफ्ते पहले खारिज किया जा चुका था।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने एक वकील पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया।
न्यायालय ने कहा कि यह याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई थी। वकील ने उप-चुनाव व्यय को वापस लेने के लिए कुछ त्यागपत्र देने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
न्यायमूर्तियों ने नोट किया कि लगभग एक सप्ताह पहले समान विषय वस्तु पर एक मामला पहले ही खारिज किया जा चुका था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने एक समान प्रश्न फिर से उठाया।
अदालत ने माना कि यह प्रकरण न्यायिक व्यवस्था में दुरुपयोग है और लगातार मुकदमेबाजी के रुझान को रोकने के लिए दंड आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां न्यायिक समय की बर्बादी करती हैं।