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वीरमणि पॉक्सो केस: मद्रास हाई कोर्ट ने SIT को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने DMK की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार सप्ताह के लिए स्थगन दिया है। DMK मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और अन्य मंत्रियों की जांच की मांग कर रही थी।
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मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन ने वीरमणि पॉक्सो मामले से संबंधित डीएमके की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। न्यायाधीश ने विशेष जांच दल (SIT) को शांति से अपना काम करने देने की टिप्पणी की है।
डीएमके ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के साथ-साथ मंत्री आधव अर्जुन और सी.टी.आर. निर्मल कुमार की जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। यह याचिका इस संवेदनशील यौन अपराध मामले में सत्ता पक्ष की भूमिका के बारे में प्रश्न उठाती थी।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि SIT को बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी जांच पूरी करनी चाहिए। न्यायाधीश ने आगामी सुनवाई से पहले जांच में प्रगति का आकलन करने का निर्देश दिया है।
यह मामला तमिलनाडु में राजनीतिक विवादों के बीच काफी चर्चा का विषय बना रहा है। न्यायालय का स्थगन न्याय प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है।