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मद्रास उच्च न्यायालय ने ड्रग तस्करी मामले में ईडी की शिकायत पर आदेश रद्द किया
मद्रास उच्च न्यायालय ने ड्रग तस्करी के आरोपी जाफर सादिक के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए जाने से पहले संज्ञान लेने पर प्रतिबंध लगाया है।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ के माध्यम से ड्रग तस्करी के आरोपी जाफर सादिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित अदालत को आरोपी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद ही इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। यह निर्देश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप दिया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार सुनिश्चित करते हैं।
न्यायालय के इस निर्णय से आरोपी को कानूनी राहत मिली है, हालांकि उच्च न्यायालय ने शिकायत को पूरी तरह रद्द नहीं किया है। शिकायत को बहाल रखते हुए, न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।
यह मामला कानूनी प्रक्रिया और आरोपी के अधिकारों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। न्यायालय का निर्देश यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने गए कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।