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कोलाथुर सीट से चुनाव जीत का दावा: मद्रास हाई कोर्ट ने स्टालिन की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखे

मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत के संबंध में दायर याचिका पर अपने आदेश सुरक्षित रखे हैं। न्यायालय ने स्टालिन को ईसीआई द्वारा ईवीएम सत्यापन संबंधी दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका वापस लेने की अनुमति दी है।

LSN India · 31 August 2026

कोलाथुर सीट से चुनाव जीत का दावा: मद्रास हाई कोर्ट ने स्टालिन की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखे

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत घोषित करने संबंधी याचिका पर अपने आदेश सुरक्षित रखे हैं। न्यायालय द्वारा अभी तक इस मामले में निर्णय घोषित नहीं किया गया है।

इसी दौरान, खंडपीठ ने स्टालिन को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए परिचालन मानदंडों के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका को वापस लेने की अनुमति दी है। ये मानदंड निर्वाचन में प्रयुक्त पांच प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेटों के सत्यापन से संबंधित हैं।

स्टालिन द्वारा दायर याचिकाएं कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित चुनावी मामले में महत्वपूर्ण हैं। मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए न्यायालय ने वर्तमान आदेश दिए हैं।

इस मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में जारी रहेगी और न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस मामले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।