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मद्रास हाईकोर्ट ने सुरिया की फिल्म 'दृश्य' की अनाधिकृत कैमकॉर्डिंग पर रोक लगाई
न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी ने झागरम स्टूडियोज के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम प्रतिबंध जारी किया है। यह आदेश फिल्म की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग, अपलोड, डाउनलोड और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाता है।
LSN India ·

मद्रास उच्च न्यायालय ने सुरिया अभिनीत फिल्म 'दृश्य' की अनाधिकृत कैमकॉर्डिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया है। न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी ने यह आदेश झागरम स्टूडियोज एलएलपी द्वारा दायर किए गए कॉपीराइट उल्लंघन मामले में जारी किया है।
यह अंतरिम निषेधाज्ञा फिल्म के बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से दी गई है। प्रतिबंध के तहत किसी भी व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से फिल्म को रिकॉर्ड करने, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने, डाउनलोड करने या स्ट्रीम करने से रोका जाएगा।
झागरम स्टूडियोज द्वारा दायर की गई याचिका में कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी। अदालत की यह कारवाई फिल्म निर्माताओं की बौद्धिक संपत्ति को अवैध प्रतिलिपि निर्माण और वितरण से बचाने का प्रयास है।
यह निर्णय डिजिटल युग में फिल्म निर्माताओं के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारतीय अदालतें लगातार ऑनलाइन पाइरेसी और अनाधिकृत कंटेंट वितरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं।