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मद्रास हाईकोर्ट ने इस्तीफा देने वाले विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि इस्तीफा देने वाले विधायकों को उपचुनाव में फिर से चुनाव लड़ने से रोकना संसद का विषय है। न्यायालय ने माना कि यह मामला विधायी सुधार से संबंधित है।

LSN India · 24 September 2026

मद्रास हाईकोर्ट ने इस्तीफा देने वाले विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए विधायकों के इस्तीफे से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने कहा कि इस्तीफा देने वाले विधायकों को उपचुनाव में दोबारा खड़े होने से रोकने का निर्णय केवल संसद ही ले सकती है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि यह विषय विधायी सुधार से जुड़ा हुआ है और इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। जस्टिस धर्माधिकारी और जस्टिस मुरुगन ने कहा कि अदालत का यह मामले में हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।

यह फैसला उन मामलों से संबंधित है जहां विधायक सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिससे उपचुनाव की घोषणा होती है। याचिकाकर्ताओं ने इस्तीफे देने वाले विधायकों को अगले चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करने की मांग की थी।

न्यायालय की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि यदि ऐसी प्रतिबंध लागू करनी हो तो संसद को संविधान में उचित संशोधन के माध्यम से कानूनी प्रावधान बनाने होंगे। वर्तमान कानूनी व्यवस्था में इस्तीफा देने वाले विधायकों को उपचुनाव में भाग लेने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।