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DMK को मद्रास हाईकोर्ट से मंत्रियों के खिलाफ एक करोड़ की मानहानि याचिका दाखिल करने की अनुमति
न्यायाधीश के. गोविंदराजन तिलकवाड़ी ने DMK की याचिका को स्वीकृति दी है। राजनीतिक दल मंत्रियों आधव अर्जुन और निर्मल कुमार के खिलाफ एक करोड़ रुपये की मानहानि याचिका दाखिल कर सकता है।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) को मंत्रियों आधव अर्जुन और निर्मल कुमार के विरुद्ध एक करोड़ रुपये की मानहानि याचिका दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है। न्यायाधीश के. गोविंदराजन तिलकवाड़ी ने राजनीतिक दल द्वारा दायर आवेदन पर सहमति दी है।
DMK ने न्यायालय से अनुमति माँगी थी कि वह अपनी मानहानि संबंधी मुकदमा दाखिल कर सके। हाईकोर्ट के इस निर्णय से दल को अपनी याचिका आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
यह निर्णय राजनीतिक विवाद के बीच आया है। DMK का कहना है कि इन मंत्रियों के बयानों से पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है। न्यायालय ने याचिका में दर्ज तर्कों को स्वीकार किया और DMK को आगे की कार्यवाही करने की छूट दी है।
मामला राजनीतिक तनाव को दर्शाता है जो न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सुलझाया जा रहा है। DMK के पास अब अपनी पूरी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करने का अधिकार है।