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मद्रास हाईकोर्ट ने सेंगोट्टैयन की जीत के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज की
न्यायाधीश जी.के. इलंथिरैयन ने तमिलनाडु मंत्री की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। एआईएडीएमके नेता वी.बी. प्रभु द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री सेंगोट्टैयन की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश जी.के. इलंथिरैयन द्वारा टीवीके नेता की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया गया।
एआईएडीएमके के नेता वी.बी. प्रभु द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका को अस्वीकार किया गया है। याचिका में सेंगोट्टैयन की चुनाव जीत को संदिग्ध बताया जा रहा था और उसे निरस्त किए जाने की मांग की जा रही थी।
हाईकोर्ट के इस निर्णय से सेंगोट्टैयन की विधानसभा सीट पर की गई जीत कानूनी रूप से मजबूत हो गई है। मंत्री की चुनावी स्थिति अब पूरी तरह सुरक्षित है।