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मद्रास उच्च न्यायालय ने DMK विपक्ष नेता की चुनाव जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
न्यायाधीश डी. भारत चक्रवर्ती ने तिरुवन्नामलै क्षेत्र से ई.वी. वेलु की जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करते हुए मामले को समाप्त कर दिया।
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चेन्नई के मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को DMK विधायक दल के नेता ई.वी. वेलु की तिरुवन्नामलै संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश डी. भारत चक्रवर्ती की बेंच ने पूर्व मंत्री द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार किया और चुनाव याचिका को रद्द करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों की जांच के बाद न्यायालय ने निर्णय लिया कि याचिका को आगे जारी रखने के लिए कोई वैध आधार नहीं है। न्यायाधीश ने विस्तृत सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनी थीं।
ई.वी. वेलु वर्तमान में DMK सरकार में विधायक दल के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह फैसला तिरुवन्नामलै क्षेत्र में चुनावी राजनीति को लेकर उठे विवादों को समाप्त करता है।