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मद्रास उच्च न्यायालय ने पटिनपक्कम में नई सचिवालय परियोजना के खिलाफ मामला खारिज किया
मद्रास उच्च न्यायालय ने पटिनपक्कम में नई सचिवालय निर्माण के विरुद्ध दायर याचिका को वापस लेने के लिए सहमति दे दी। न्यायालय के अनुसार यह याचिका बिना किसी गंभीर अनुसंधान के प्रचारार्थ दायर की गई थी।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने पटिनपक्कम में नई सचिवालय परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को यह सुविधा प्रदान की।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि याचिका बिना किसी गंभीर अनुसंधान और तैयारी के केवल प्रचारार्थ दायर की गई थी। न्यायमूर्तियों की टिप्पणियों से स्पष्ट था कि वे मामले की गंभीरता से संतुष्ट नहीं थे।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने न्यायालय की इन टिप्पणियों के बाद याचिका वापस लेने का निर्णय लिया। इस तरह पटिनपक्कम में नई सचिवालय निर्माण परियोजना को न्यायिक बाधा से मुक्ति मिल गई।
यह निर्णय उन मामलों की श्रेणी में आता है जहां न्यायालय कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ी नीति अपनाता है।