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चुनावी प्रचार में बच्चों की भागीदारी पर विचार करे संसद: न्यायाधीश

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी. भारत चक्रवर्ती ने कहा है कि चुनावी प्रचारों में बच्चों को शामिल करने को निर्वाचन रद्द करने का आधार बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर संसद को विचार करना चाहिए।

LSN India · 22 October 2026

चुनावी प्रचार में बच्चों की भागीदारी पर विचार करे संसद: न्यायाधीश

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी. भारत चक्रवर्ती ने राजनीतिक प्रक्रिया में अल्पवयस्कों की भागीदारी को लेकर विधायिका का ध्यान आकर्षित किया है। न्यायाधीश ने कहा कि चुनावी प्रचारणा में बच्चों को शामिल करना एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर नीति निर्माताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

न्यायाधीश के विचार से संकेत मिलता है कि यदि किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा अपने प्रचार में बच्चों को अनुचित तरीके से नियोजित किया जाता है, तो इसे चुनावी कदाचार का रूप माना जा सकता है। हालांकि, न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय संसद को लेना चाहिए कि इस तरह के व्यवहार को निर्वाचन परिणाम को चुनौती देने का वैध आधार बनाया जाए या नहीं।

यह मुद्दा बच्चों के अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से संबंधित व्यापक प्रश्नों को उजागर करता है। विधि निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे बाल संरक्षण कानूनों और चुनावी मानदंडों के बीच संतुलन बनाएं।

न्यायाधीश की टिप्पणी राजनीतिक दलों को सचेत करती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बच्चों का उपयोग एक गंभीर मुद्दा है जिस पर कानूनी और नैतिक दोनों आधारों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।