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मद्रास हाईकोर्ट ने स्टालिन और डीएमके आईटी विंग को भेजा नोटिस
मंत्री आधव अर्जुन द्वारा दायर एक करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और डीएमके आईटी विंग को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश के. गोविंदराजन तिलकवाड़ी ने जून 8 को एक्स पर पोस्ट किए गए विवादास्पद संदेश के संबंध में सुनवाई का आदेश दिया है।
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मद्रास हाईकोर्ट में सोमवार को मंत्री आधव अर्जुन के मानहानि मुकदमे में महत्वपूर्ण विकास हुआ। न्यायाधीश के. गोविंदराजन तिलकवाड़ी ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और डीएमकेराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी विंग को कानूनी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जून 8, 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रकाशित एक संदेश को लेकर जारी किया गया है।
न्यायाधीश तिलकवाड़ी ने कहा कि दोनों प्रतिवादियों को 15 सितंबर 2026 तक नोटिस का जवाब देना होगा। मंत्री अर्जुन ने विवादास्पद पोस्ट पर आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने एक करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया। यह पोस्ट तमिलनाडु की राजनीति में विवाद का विषय बन गई है।
हाईकोर्ट की कार्यवाही राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक ध्यान आकर्षित कर रही है। डीएमके सरकार के खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई राज्य की राजनीति में एक अहम घटना है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है, जब दोनों पक्षों को अपने तर्क प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा।