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चेन्नई के पब और कैफे में हुक्का सेवा देने का आरोप, मद्रास हाई कोर्ट में PIL
मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने चेन्नई के विभिन्न पब और कैफे में हुक्का सेवा प्रदान किए जाने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त और एक्साइज आयुक्त को नोटिस जारी किया है।
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मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने बुधवार को चेन्नई में सार्वजनिक हित याचिका (PIL) पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शहर के कई पब और कैफे में अवैध रूप से हुक्का सेवा प्रदान की जा रही है। न्यायालय ने इस मामले की तहकीकात के लिए पुलिस महानिदेशक, ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त और निषेध एवं एक्साइज आयुक्त को नोटिस जारी किए हैं। बेंच ने अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है।
हुक्का सेवा प्रदान करना भारत के कई राज्यों में प्रतिबंधित है। चेन्नई में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार पर सख्त नियम लागू हैं। यह PIL इन विनियमों का उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध दाखिल की गई है।
न्यायालय की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। बेंच ने यह भी निर्देश दिया है कि अधिकारियों को तुरंत ऐसे सभी स्थानों की जांच शुरू करनी चाहिए जहां अवैध रूप से हुक्का सेवा प्रदान की जा रही है।
इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इस बीच, नागरिक अधिकार समूहों ने हुक्का और तंबाकू जनित उत्पादों के विरुद्ध सरकार की कार्रवाई तेज करने की मांग की है।