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मद्रास उच्च न्यायालय ने नर्सिंग काउंसिल को सदस्य का लिंग बदलने का आदेश दिया
न्यायमूर्ति डी. भारत चक्रवर्थी ने तमिलनाडु नर्सिंग काउंसिल को निर्देश दिया है कि एक सदस्य के रिकॉर्ड में लिंग को 'ट्रांसजेंडर' से बदलकर केवल 'पुरुष' के रूप में दर्ज किया जाए।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु नर्सिंग काउंसिल को एक सदस्य के रिकॉर्ड में लिंग संबंधी प्रविष्टि में परिवर्तन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डी. भारत चक्रवर्थी के आदेश के अनुसार, प्रश्नगत सदस्य को रजिस्टर में पुरुष के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।
न्यायालय का निर्णय यह स्पष्ट करता है कि 'ट्रांसजेंडर पुरुष' जैसी शब्दावली का भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण रूप से केवल 'पुरुष' विवरण का ही उपयोग किया जाएगा। इस आदेश से संबंधित कानूनी प्रक्रिया और मानदंडों के बारे में अभी और विवरण सामने नहीं आए हैं।
यह मामला व्यक्तिगत पहचान और आधिकारिक रिकॉर्ड में लिंग प्रविष्टि से संबंधित है। मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय तमिलनाडु नर्सिंग काउंसिल को तुरंत इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। विभिन्न हितधारकों द्वारा इस निर्णय की व्याख्या और उसके व्यापक प्रभावों पर विचार किया जा रहा है।