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धोनी के 100 करोड़ के मानहानि मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एम.एस. धोनी के 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन ने चेन्नई में धोनी की गवाही दर्ज करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक की अवधि निर्धारित की है।

LSN India · 1 September 2026

धोनी के 100 करोड़ के मानहानि मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय ने एम.एस. धोनी द्वारा दायर किए गए 100 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन ने इस संवेदनशील मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक वकील आयुक्त की नियुक्ति की है।

अदालत ने निर्धारित किया है कि धोनी की गवाही चेन्नई में 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच दर्ज की जाएगी। वकील आयुक्त को पूर्व भारतीय कप्तान के बयान को प्रलेखित करने का दायित्व सौंपा गया है।

यह कदम मानहानि के आरोपों में मामले के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। धोनी के कानूनी दल और प्रतिवादी पक्ष को अगले महीनों में अपनी गवाहियां प्रस्तुत करने के लिए तैयारी करनी होगी।

मद्रास उच्च न्यायालय की इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि अदालत मामले को तेजी से संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले महीनों में इस मामले का विकास क्रिकेट जगत और कानूनी मंचों में बारीकी से देखा जाएगा।