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मद्रास उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता एच. राजा के दोनों दोषसिद्धि को रद्द किया
न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन ने भाजपा नेता की अपीलों को स्वीकार करते हुए विशेष अदालत के फैसलों को पलट दिया। राजा को 2024 में सांसद/विधायक संबंधित मामलों में दोषी ठहराया गया था।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता एच. राजा की दोनों आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए विशेष अदालत द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और कारावास की सजा को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दिए गए इस फैसले में राजा के दोनों मामलों में दोषसिद्धि को निरस्त किया गया है।
विशेष अदालत ने 2024 में सांसद और विधायक संबंधी मामलों में राजा को दोषी ठहराया था और उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई थी। राजा की ओर से दायर की गई अपीलों में उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के निर्णय को चुनौती दी और मामले की पुनर्समीक्षा की।
न्यायाधीश लक्ष्मीनारायणन ने अपने फैसले में विशेष अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध पर्याप्त कारण पाए और दोनों अपीलों को स्वीकार किया। इस फैसले के साथ ही राजा को इन दोनों आपराधिक मामलों में कानूनी राहत मिल गई है।
भाजपा नेता एच. राजा तमिलनाडु की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं और उनके विरुद्ध इन मामलों में की गई कार्यवाही राजनीतिक हलकों में गर्मागर्मी का विषय रही थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले से अब मामले का अंतिम निष्कर्ष निकल आया है।