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मद्रास हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी को अवमानना नोटिस देने की अनुमति दी

न्यायाधीश के. कुमारेश बाबू ने जी-स्क्वायर की ओर से दायर अर्जी को स्वीकार किया है। कंपनी ने चेन्नई के आवासीय पते पर भेजा गया नोटिस वापस आने के बाद अन्य तरीके से नोटिस सेवा की मांग की थी।

LSN India · 11 September 2026

मद्रास हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी को अवमानना नोटिस देने की अनुमति दी

मद्रास उच्च न्यायालय ने रियल एस्टेट फर्म जी-स्क्वायर को फेलिक्स जेरेल्ड के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी करने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश के. कुमारेश बाबू ने कंपनी के वकील द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया है।

कंपनी ने बताया कि चेन्नई के एक आवासीय पते पर भेजा गया नोटिस वापस आ गया था। इसके बाद उसने तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में नोटिस सेवा की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अदालत से संपर्क किया।

न्यायालय के इस फैसले से कंपनी को अपने प्रतिद्वंद्वी तक कानूनी नोटिस पहुंचाने का मार्ग सुगम हो गया है। यह मामला संपत्ति से संबंधित विवाद में अदालत की कार्यवाही का हिस्सा है।

कंपनी अब आयोग के कार्यालय में नोटिस सेवा करने का प्रयास करेगी, जहां माना जाता है कि संबंधित व्यक्ति से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।